Ghazipur News: कभी अपनी माफियागिरी के जरिए कानून को छोटा समझने वाला मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari News) अब पूरी तरह से कानून के शिकंजे में फंस चुका है. अब माफिया डॉन मुख्तार अंसारी कोर्ट में जजों के सामने गुहार लगा रहा है. एक बार फिर कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है.
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दरअसल मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले में आज यानी शनिवार को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने धारा-313 सीआरपीसी के अंतर्गत मुख्तार अंसारी का बयान लिया. इस दौरान जेल में बंद मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ. मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली के मुताबिक, मुख्तार अंसारी ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में उसका कोई हाथ नहीं है.
क्या बोला मुख्तार अंसारी
मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली के मुताबिक, मुख्तार ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में उसका कोई सरोकार नहीं है. वह तो साल 2005 से ही जेल में बंद है. उस समय वह गाजीपुर जिला जेल में बंद था. मुख्तार ने कहा कि इस मामले में उसका कोई सरोकार नहीं है.
क्या है गैंगस्टर का ये मामला
मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली के मुताबिक, साल 2009 में गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर गांव में कपिल देव सिंह हत्याकांड और गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में मीर हसन नमक व्यक्ति की हत्या के प्रयास का मामला दायर हुआ था. साल 2010 से ही मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के इस मामले में सुनवाई चल रही थी. अब अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होनी है. इसके बाद कोर्ट फैसले की तारीख देगा.
अब देखना ये होगा कि इस केस में फैसला आने के बाद मुख्तार अंसारी को कुछ राहत मिली है या उसकी परेशानी और बढ़ जाती है.
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