ज्ञानवापी (Gyanvapi Mosque) श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी (Varanasi News) की जिला अदालत मुकदमे की पोषणीयता पर अपना फैसला सुनाएगी. यानी मुकदमा चलने योग्य है या नहीं इस बात पर फैसला सोमवार को होगा. इस फैसले के मद्देनजर पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 लागू कर दिया गया है.
ADVERTISEMENT
रविवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी फैसले से पहले पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा बैठक ली. कमिश्नरेट वाराणसी में आगामी कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई. सभी धर्मगुरुओं एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए. सभी जिलों में सेक्टर स्कीम लागू किया ला रहा है.
संवेदनशील इलाकों में एरिया डॉमिनेशन के तहत फ्लैग मार्च एवं फुट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए. पीआरवीएस और क्यूआरटीएस को सेंसिटिव पॉइंट्स पर लगाने के निर्देश दिए गए. इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स पर चेकिंग और अलर्टनेस बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए. होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस के चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं. सोशल मीडिया पर लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं.
वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया- ‘सभी एसएचओ, एसीपी, एडिशनल डीसीपी और डीसीपी के साथ बैठक की गई है. जनपद में सेक्टर स्कीम लागू किया जा रहा है. क्यूआरटी की टीम गठित की गई है. प्रत्येक क्यूआरटी के साथ एक इस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को लगाया है. हमारा प्रयास का है कि कानून व्यवस्था किसी भी दशा में आउट ऑफ कंट्रोल न हो. इसके लिए एक्सरसाइज की गई है. इस क्रम में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विमर्श हुआ है.’
गौरतलब है कि वाराणसी के चर्चित ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी (Shringar Gauri) मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब 12 सितंबर, 2022 को कोर्ट मेंटेनेबिलिटी यानी पोषणीयता के सवाल पर ऑर्डर देगी कि यह केस आगे चुना जाएगा या नहीं.
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले के पैरोकार ने हिंदू पक्ष के दूसरे गुट पर लगाए ये गंभीर आरोप
ADVERTISEMENT