समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है. आजम खान को हेट स्पीच मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है. बता दें कि हेट स्पीच के जिस मामले में आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी, उसी केस में आजम खान को अब दोष मुक्त कर दिया गया है. आजम खान को रामपुर की स्पेशन एमपीएमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में बरी किया है.
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बता दें कि इस मामले में बीते 27 अक्टूबर 2022 को आजम खान को निचली अदातल ने हेट स्पीच मामले में दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी. अब इसी केस में आजम खान को बहुत बड़ी राहत मिली है. आजम खान को मिली इस बड़ी राहत से समाजवादी पार्टी और आजम खान के समर्थकों में खुशी की लहर है.
वकील ने ये बताया
इस पूरे मामले पर आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया, यह 185/2019 क्राइम नंबर का मुकदमा था, जिसकी हमने अपील फाइल की थी. लोअर कोर्ट की तरफ से इस केस में हमें दोषी ठहराया गया था. मगर अब कोर्ट के फैसले में हमें बरी कर दिया गया है. हेट स्पीच के जितने भी सेक्शन थे, उन सभी में बरी कर दिया गया है. हमें खुशी है कि हमें इंसाफ मिल गया है.
उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष अपना केस साबित नहीं कर पाया. हमें झूठा फंसाया गया था. निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हमने अपील की थी. ये अपील हमारे पक्ष में गई है.
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