Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के कानपुर (Kanpur News) में छात्रा से रेप के मामले में एडीजे-13 ने प्रिंसिपल को कड़ी सजा सुनाई है. आरोपी प्रिंसिपल को 20 साल कैद की सजा और 55 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि में से 50 हजार पीड़िता को देना होगा. फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है. प्रिंसिपल ने छात्र का रेप ही नहीं किया था बल्कि उसकी वीडियो कॉल करके रात में उसके कपड़े तक उतरवा कर देखाता था.
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कोर्ट ने सुनाई सजा
छात्रा के वकील ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ यह सारे सबूत अदालत में लगाए थे. अदालत ने छात्रा की गवाही को सही मानकर प्रिंसिपल को 20 साल की सजा सुनाई और 50 हजार का जुर्माना लगाया. बता दें कि कानपुर के नौबस्ता थाने में 5 सितंबर 2020 को एक प्रतिष्ठित स्कूल के प्रिंसिपल अवधेश सिंह यादव के खिलाफ उनके ही स्कूल की इंटर पास छात्रा ने रेप का आरोप लगाया था. अवधेश सिंह प्रिंसिपल के साथ-साथ स्कूल के मालिक भी थे. उनका स्कूल कानपुर में काफी मशहूर है.
वीडियो कॉल पर छात्रा के कपड़े उतरवाता था
छात्रा का आरोप था कि इंटर कंप्लीट होने के बाद भी मेरी फीस बकाया बता कर टीसी नहीं दी जा रही थी. छात्रा ने अपनी शिकायत में कहा था कि प्रिंसिपल ने एक दिन उसे स्कूल के पीछे बने अपने कमरे में बुलाया और कागज चेक करना का बहाना बनाकर उसे जबरदस्ती पकड़ लिया. छात्रा ने बताया था कि उसके साथ तीन बार रेप किया गया. इसके बाद छात्रा को प्रिंसिपल ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जिसके बाद मजबूर होकर उसने थाने में एफआईआर दर्ज करा दी.
एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने प्रिंसिपल अवधेश सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया लेकिन उसे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी. वहीं अब कानपुर के एडीजे 13 की अदालत ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया है. प्रिंसिपल को दोषी मानते हुए कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई.
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