मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari News) को गुरुवार को बांदा जेल से मऊ के कोर्ट में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पेश किया गया. अदालत में पेशी के बाद बांदा जाते समय मुख्तार अंसारी ने हंसते हुए कहा कि बोलने पर पाबंदी है.
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बता दें कि मऊ के तत्कालीन जिलाधिकारी को अपने लेटर पैड पर शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत करने के लिए मुख्तार अंसारी ने लेटर लिखा था. जिसके बाद पुलिस जांच में 3 लोगों के शस्त्र लाइसेंस के पते गलत पाए गए थे. उसके बाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी सहित चार लोगों के खिलाफ अवैध शस्त्र मामले में मऊ के थाना दक्षिण टोला में मुकदमा दर्ज किया और बाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया.
इस पूरे मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए अपनी चार्जशीट को कोर्ट में पेश किया. उसके बाद कोर्ट ने मुख्तार अंसारी सहित सभी चारों आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के सामने हाजिर होने का आदेश जारी किया था, क्योंकि चारों आरोपियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एक साथ पेशी नहीं हो पा रही थी और इन सभी के ऊपर कोर्ट द्वारा आरोप तय किया जाना था.
गुरुवार को मुख्तार अंसारी सहित सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. जिसके बाद इनके ऊपर 3(1) गिरोह बंद अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए हैं और इस पूरे मामले में साक्ष्य के लिए 30 सितंबर को अगली तिथि न्यायालय के द्वारा निर्धारित की गई है.
इस पूरे मामले को लेकर प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता मणि बहादुर सिंह ने बताया कि आज एमपी-एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी हुई. जिसमें केस नंबर 274 / 21 मुकदमा अपराध संख्या 55, 21 में पेशी थी. यह मुकदमा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत था और यह थाना दक्षिण टोला से संबंधित है. इसमें मुख्तार अंसारी और अन्य तीन अभियुक्तों की पेशी हुई. अन्य तीन अभियुक्तों में मुख्तार अंसारी के साथ अनवर शहजाद , इसराइल और सलीम थे. इन सारे लोगों पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोप तय कर दिया गया है.
उन्होंने आगे कहा कि अगली तारीख साक्ष्य के लिए 30 नवंबर को लगी है. इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय किया गया है. यह अवैध असलहा से संबंधित मामला था. फर्जी पते पर असलहा लिया गया था. उसी के संबंध में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी.
मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी को लेकर मऊ नगर के सीओ सिटी धनंजय मिश्रा ने बताया कि आज एडीजे गैंगस्टर कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी थी. वह बांदा जेल से लाए गए थे, नियमानुसार उनकी पेशी करा दी गई और वह वापस गए. यह गैंगस्टर का मामला था और उसमें चार्ज बनना था.
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