उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर (Sultanpur News) जिले में 11 वर्षीय किशोर से अप्राकृतिक रेप के मामले में आरोपी व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है.
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यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा (पॉक्सो) कानून के तहत विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने गुरुवार को शैलेंद्र उर्फ पुजारी पांडेय के अपराध को अत्यंत गंभीर मानते हुए उसे दोषी करार दिया और 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र सिंह ने शुक्रवार को बताया कि मामला जयसिंहपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है. इसी थाना क्षेत्र स्थित बरेहता के रहने वाले आरोपी के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने मामला दर्ज कराया था.
आरोप है कि 30 जून 2020 को पीड़ित किशोर जब गाय चराने गया था तब मौके पर पहुंचा आरोपी किशोर की गाय को झाड़ियों की तरफ लेकर चला गया. जब पीड़ित अपनी गाय के पीछे-पीछे वहां पहुंचा तो एकांत में पाकर आरोपी ने उससे अप्राकृतिक रेप किया.
शिकायत के मुताबिक, जब किशोर ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे मारा-पीटा और धमकाया. किशोर के मुताबिक, घटना के बाद आरोपी के पिता भरत राम पांडेय ने उसे मात्र 10 रुपये देकर मामला सुलझाने का प्रयास किया और किसी से भी घटना का जिक्र नहीं करने की हिदायत दी थी.
हालांकि, पीड़ित ने परिजनों से अपनी आपबीती सुनायी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और आरोपी पांडेय के खिलाफ तफ्तीश पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप-पत्र दाखिल किया.
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