Lucknow News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लेवाना होटल के मालिक और मैनेजर को जमानत दे दी है. लखनऊ बेंच ने रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और मैनेजर सागर श्रीवास्तव को जमानत दे दी है. 28 नवंबर को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस डीके सिंह की कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद ऑर्डर रिजर्व रखा था, जिस पर शनिवार को फैसला सुनाया गया.
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बता दें कि होटल लेवाना में भयंकर अग्निकांड होटल मालिक और मैनेजर को को हजरतगंज में दर्ज हुई एफआईआर के बाद गिरफ्तार किया गया था.
गौरतलब है कि होटल लेवाना में 5 सिंतबर को आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई थी. वहीं इस हादसे में सात लोग गंभार रूप से घायल हो गए थे. इस मामले में पुलिस ने होटल मालिक और महाप्रबंधक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था.
गौरतलब है कि होटल लेवाना राजधानी लखनऊ के अति व्यस्ततम इलाके हजरतगंज में स्थित है. हादसे के बाद होटल को प्रशासन ने सील कर दिया था.
बता दें कि इस मामले की रिपोर्ट लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने पांच सितंबर को दर्ज कराई थी. प्राथमिकी में कहा गया था कि होटल लेवाना सुइट्स में आग लग गई, जिस पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया.इस घटना में चार व्यक्तियों की झुलसने और दम घुटने से मौत हो गई तथा कई अन्य लोग घायल हो गए.प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि होटल मालिक और प्रबंधक ने होटल में अग्निशमन सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की थी और होटल से आकस्मिक निकास की भी कोई व्यवस्था नहीं थी.
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