इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार को बड़ा झटका दे दिया. मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में यह फैसला सुनाया है. मुख्तार अंसारी पहले ही उनके खिलाफ तमाम मामलों को लेकर जेल में हैं.
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हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने अफशा के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर केस में कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है. याचिका खारिज होने के बाद से अब अफशां अंसारी पर गिरफ्तारी का खतरा और बढ़ गया है.
बता दें कि जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है. 18 नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अफशां के खिलाफ मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में 31 जनवरी 2022 को गैंगस्टर के तहत एफआइआर दर्ज कराई गई है. इसे अफशां ने चुनौती दी थी लेकिन इलाहाबाद ने राहत देने से इनकार कर दिया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याची को हाई कोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दायर करने का आदेश दिया था.
मऊ पुलिस ने सितंबर में भी माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर एक और मामला दर्ज किया था. यह मुकदमा गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने पर रविवार को दक्षिण टोला थाना में दर्ज किया गया था. इससे पहले कोर्ट ने अफशा अंसारी को फरार और भगोड़ा घोषित किया था.
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