श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित, गुरुवार को आएगा फैसला

रोशन जायसवाल

• 05:33 PM • 11 May 2022

वाराणसी के चर्चित श्रृंगार गौरी मामले में प्रतिवादी अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर हटाए जाने की मांग को लेकर 3 दिनों…

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वाराणसी के चर्चित श्रृंगार गौरी मामले में प्रतिवादी अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर हटाए जाने की मांग को लेकर 3 दिनों तक चली लंबी बहस के बाद बुधवार को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने आदेश सुरक्षित कर लिया है.

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अब गुरुवार को एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा के भाग्य का फैसला होगा कि वह इस मामले में रहेंगे कि नहीं और मस्जिद के सर्वे की तिथि भी आ सकती है.

एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा के श्रृंगार गौरी के केस में भविष्य पर आज 3 दिनों तक चली सुनवाई के अंतिम दिन भी 2 घंटे तक गरमा-गरम बहस हुई. अंजुमन इंतजामियां मस्जिद कमेटी की ओर से पक्ष रखने वाले वकील अभय नाथ यादव ने बताया कि उन्होंने 1937 के दिन मोहम्मद केस का हवाला दिया जिसमें यह तय हो चुका था कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है. जिसमें मस्जिद, कोर्टयार्ड और मस्जिद के नीचे की जमीन वक्फ की संपत्ति है. उन्होंने आगे बताया कि सुनवाई पूरी हो चुकी है और आदेश सुरक्षित कर लिया गया है, जिसे कल सुनाया जाएगा.

वहीं वादी श्रृंगार गौरी पक्ष से वकील शिवम गौड़ ने बताया कि बहस पूरी हो चुकी है और कल आदेश आ जाएगा, जिस 9130 भूमि संख्या का हवाला दिया जा रहा है. वह अमीनाबाद के बाद खींचा जा रहा है. जो कहीं से मेंटेनेबल नहीं है. जो भी एप्लीकेशन दी गई थी कल डिस्पोज हो जाएंगे.

बुधवार कोर्ट की कार्रवाई के बाद वादी श्रृंगार गौरी पक्ष से वकील सुधीर त्रिपाठी और वादी महिलाओं सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने भी आजतक से खास बातचीत में पूरी उम्मीद जताई कि एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाया नहीं जाएगा और जल्द से जल्द कोर्ट मस्जिद के बैरिकेडिंग के अंदर भी सर्वेयर वीडियोग्राफी का आदेश दे देगी.

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