Varanasi News: ज्ञानवापी (Gyanvapi Mosque) श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला अदालत मुकदमे की पोषणीयता पर अपना फैसला सुनाएगी. इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं इस बात पर फैसला आज यानी सोमवार को होगा. इस फैसले के मद्देनजर वाराणसी कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 लागू कर दी गई है.
ADVERTISEMENT
आपको बता दें कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी फैसले से पहले रविवार को पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा बैठक ली. कमिश्नरेट वाराणसी में आगामी कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई. सभी धर्मगुरुओं एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए.
Varanasi News: वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया- ‘सभी एसएचओ, एसीपी, एडिशनल डीसीपी और डीसीपी के साथ बैठक की गई है. जनपद में सेक्टर स्कीम लागू किया जा रहा है. क्यूआरटी की टीम गठित की गई है. प्रत्येक क्यूआरटी के साथ एक इस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को लगाया है. हमारा प्रयास का है कि कानून व्यवस्था किसी भी दशा में आउट ऑफ कंट्रोल न हो.’
गौरतलब है कि वाराणसी के चर्चित ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी (Shringar Gauri) मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब 12 सितंबर, 2022 को कोर्ट मेंटेनेबिलिटी यानी पोषणीयता के सवाल पर ऑर्डर देगी कि यह केस आगे चुना जाएगा या नहीं.
Varanasi Tak: ज्ञानवापी मामले में वाद मित्र को पाकिस्तान से आया फोन, मिली ये धमकी
ADVERTISEMENT