अमरोहा में बिजली के तारों से हुई जगपाल की मौत, भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला केस हुआ दर्ज

भाषा

02 Jul 2024 (अपडेटेड: 02 Jul 2024, 09:04 AM)

Amroha News: भारतीय दंड संहिता की जगह सोमवार से लागू हुई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत उत्तर प्रदेश में पहली प्राथमिकी अमरोहा जिले के रेहरा थाने में दर्ज की गई.

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Amroha News: भारतीय दंड संहिता की जगह सोमवार से लागू हुई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत उत्तर प्रदेश में पहली प्राथमिकी अमरोहा जिले के रेहरा थाने में दर्ज की गई. उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, "इतिहास रचा जा रहा है. अमरोहा जिले का रेहरा थाना उत्तर प्रदेश में नए भारतीय न्याय संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज करने वाला राज्य का पहला पुलिस थाना बन गया है."

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अमरोहा में किसके खिलाफ दर्ज हुआ BNS के तहत केस दर्ज?

बीएनएस के तहत राजवीर उर्फ राजू और भूप सिंह उर्फ भोलू के खिलाफ धारा 106 (लापरवाही से मौत) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है. प्रदेश पुलिस के मुताबिक अमरोहा के रेहरा थाना क्षेत्र स्थित ढकिया गांव निवासी संजय सिंह द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने उनके खेत में बिजली का तार बिछा दिया था. इसमें कहा गया कि उनके पिता जगपाल जब सुबह करीब साढ़े छह बजे अपने खेत गये तो उन्हें करंट लग गया, जिससे उनकी मौत हो गई. मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. 

 

 

इस बीच राज्य के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने एक बयान में कहा कि तीन नए कानून आज देश में लागू किए गए हैं. उत्तर प्रदेश में सोमवार शाम आठ बजे तक भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अन्तर्गत 255 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं.

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