UP Political News: यूपी के प्रयागराज की प्रतापपुर सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) की विधायक विजमा यादव के खिलाफ कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है. आपको बता दें कि 22 साल पुराने मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने विजमा यादव को डेढ़ साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं, मामले में 14 अन्य आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है. हालांकि, सजा के ऐलान के बाद भी विजमा की विधायकी बनी रहेगी. आपको बता दें कि किसी भी जनप्रतिनिधि को जब 2 साल से अधिक की सजा मिलती है, तब उसकी सदन से सदस्यता रद्द कर दी जाती है. फिलहाल, विजमा यादव कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत दे दी है.
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क्या है मामला?
गौरतलब है कि 21 सितंबर 2000 को दोपहर ढ़ाई बजे प्रयागराज के सराय इनायत इलाके में पुलिस पार्टी पर हमला हुआ था. इसमें कई पुलिसवालों को चोटें आई थीं. घटना का आरोप विजमा यादव व अन्य पर लगा था. इसमें सराय इनायत थाने में केस दर्ज हुआ था.
विजमा यादव ने सड़क पर लगाया था जाम
बता दें कि आनंद उर्फ छोटू की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. उसके शव को लेकर सपा विधायक विजमा यादव ने सड़क पर जाम लगाया था. मौके पर पुलिस बल पहुंचा था और लोगों को हटाने का प्रयास किया था. आरोप है कि विजमा यादव और उनके समर्थकों ने पुलिस पर पत्थर से जानलेवा हमला किया. इतना ही नहीं सड़क पर खड़ी गाड़ियों व अन्य वाहनों में तोड़फोड़ की. इस घटना में 31 पुलिस वालों को चोटें आई थीं. इसके बाद मामले में तत्कालीन एसआई कृपाशंकर दीक्षित की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी.
16 लोगों ने दी थी गवाही
अभियोजन की ओर से मुकदमे के ट्रायल के दौरान 16 गवाह पेश किए गए. साथ ही 12 घायलों का साक्ष्य अभियोजन द्वारा कराया गया. मामले में विजमा यादव समेत 15 आरोपियों का ट्रायल चल रहा था. मामले की सुनवाई करते हुए एमपी/एमएलए कोर्ट प्रयागराज के जज दिनेश चंद्र शुक्ला ने फैसला सुनाया है. विजमा यादव प्रयागराज की प्रतापपुर सीट से 2022 में चौथी बार सपा की विधायक चुनी गई हैं. गौरतलब है कि विजमा यादव के पति सपा विधायक जवाहर पंडित की 1996 में सिविल लाइन इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
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